कर्मचारी अर्थात कौन ? किसी कार्यस्थल पर किसी कार्य के लिए या तो सीधे या किसी अभिकर्ता के माध्यम से, जिसके अंतर्गत कोई ठेकेदार भी है. प्रधान नियोजक की जानकारी से या उसके बिना, नियमित, अस्थायी तदर्थ या दैनिक मजदूरी के आधार पर, चाहे पारिश्रमिक पर या उसके बिना, नियोजित है
प्रश्न / कौन - कौन से कर्मचारियों के प्रतिनिधि आंतरिक परिवाद समिति के सदस्य होंगे ?
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महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की धारा 2 (च) में कर्मचारी शब्द को परिभाषित किया गया और स्पष्ट कर दिया गया है कि, किन - किन कर्मचाइयों का प्रतिनिधि आंतरिक परिवाद समिति का सदस्य होगा ।
धारा 2 (च) "कर्मचारी" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी कार्यस्थल पर किसी कार्य के लिए या तो सीधे या किसी अभिकर्ता के माध्यम से, जिसके अंतर्गत कोई ठेकेदार भी है. प्रधान नियोजक की जानकारी से या उसके बिना, नियमित, अस्थायी तदर्थ या दैनिक मजदूरी के आधार पर, चाहे पारिश्रमिक पर या उसके बिना, नियोजित है या कि आधार पर या अन्यथा कार्य कर रहा है, चाहे नियोजन के निबंधन अभिव्यक्त या विवक्षित हैं या नहीं और इसके अंतर्गत कोई सहकर्मकार, कोई संविदा कर्मकार, परिवीक्षाधीन शिक्षु प्रशिक्षु या ऐसे किसी अन्य नाम से ज्ञात कोई व्यक्ति भी है