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आतंरिक परिवाद समिति कार्यशाला एवं प्रशिक्षण

 

मेरी भागीदारी द्वारा आयोजित संगिष्ठी, प्रशिक्षण एवं कार्यशाला किसके लिए है और इसकी आवश्यकता क्यों है जनिये अग्रलिखित पहलू

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समाज सेवी लोगो के लिए

लैंगिक उत्पीड़न निवारण हेतु आवश्यक व्यवहारिक तंत्र स्थापित करने में सबसे अहम भूमिका समाज सेवी लोगों की होती है क्योंकि समाज सेवी निष्पक्ष होकर व्यथित महिला और प्रत्यर्थी (आरोपी) दोनो का पक्ष निर्भीकता से आंतरिक परिवाद समिति के समक्ष रख सकते है तथा शासकीय एवं अशासकीय दोनो ही प्रकार के कार्यालयों में आंतरिक परिवाद समिति का गठन और कार्यान्वयन कार्यवाही करने के विधिक निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करवाने का जनहितकारी माहौल बनाना सकते है इसलिए विधि ने आंतरिक परिवाद समिति में भी समाज सेवा क्षेत्र से जुड़े लोगों को एक सदस्य बनाने की विधिक बाध्यता अधिनियमित की है । अतः समजेवकों तक लैंगिक उत्पीड़न निवारण के विभिन्न व्यवहारिक पहलू की जानाकारी पहुंचने के लिए मेरी भागीदारी वेब साईट अपनी सामाजिक भागीदारी दे रही है ।

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प्रेस एवं पत्रकारिता जगत से जुड़े लोगों के लिए

जन जागरूकता लाकर कानूनी दृष्टिकोण से किसी विषय पर प्रकाश डालने का आधारभूत कार्य प्रेस एवं मीडिया करती है इसलिए लैंगिक उत्पीड़न जैसी विपरित कामकाजी स्थिति को उत्पन्न होने से रोकने में भी प्रेस एवं मीडिया से जुड़े लोग अग्रणी भूमिका निभा सकते है मेरी भागीदारी वेब साईट से आधारभूत लेख सामग्री हासिल कर गरिमामई कामकाजी वातावरण आम जनता को उपलब्ध करवाने का सशक्त माध्यम बन सकते हैं l अतः पत्रकारिता जगत से जुड़े लोगों तक लैंगिक उत्पीड़न निवारण के विभिन्न व्यवहारिक पहलू की जानाकारी पहुंचने के लिए मेरी भागीदारी वेब साईट अपनी सामाजिक भागीदारी दे रही है ।

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राजनैतिक दलों और कर्मचारियों के संगठन प्रमुख एवं सदस्यों के लिए

प्रशासनिक कार्यवाहियों में विधि निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करवाने में विफल प्राधिकारियों की असक्षमता को, राजनैतिक दलों और कर्मचारियों के संगठन प्रमुख एवं सदस्यगण सहजता से प्रश्नांकित करने की व्यवहारिक क्षमता रखते है इसलिए जनप्रतिनिधि और कर्मचारियों के प्रतिनिधि के रूप में प्रत्येक कार्यालय में विधि निर्देशानुसार आंतरिक परिवाद समिति का गठन व कार्यान्वयन कार्यवाही को सुनिश्चित करवा सकते है इसलिए जनहित के कार्य के लिए आवश्यक जन जागृति लाने के लिए मेरी भागीदारी वेब साईट लेख सामग्री व आधारभूत जानकारी उपलब्ध करवा रही है जिससे जन प्रतिनिधियों तक लैंगिक उत्पीड़न निवारण के विभिन्न व्यवहारिक पहलू की जानाकारी पहुंचने के लिए मेरी भागीदारी वेब साईट अपनी सामाजिक भागीदारी दे रही है ।

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नियोक्ता कंपनी, फर्म, संस्था प्रमुखों के लिए

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 और नियम का विधि निर्देष है की प्रत्येक कार्यालय में आंतरिक परिवाद समिति का गठन एवं कार्यान्वयन विधि अपेक्षानुसार नियोक्ता द्वारा सुनिश्चित करवाया जाए मेरी भागीदारी वेब साईट पर उपलब्ध लेख सामग्री नियोक्ता के लिए आवश्यक विषय सामग्री उपलब्ध करवा रही है l

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विश्विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं अस्पताल प्रबंधकों के लिए

प्रत्येक शैक्षणिक संस्थानों और चिकित्सा व्यवसाय से जुड़े उपचारगृह में लैंगिक उत्पीड़न निवारण के लिए विशेष कानूनी प्रावधान विधि द्वारा स्थापित किए गए हैं क्योंकि इन स्थानों पर महिलाओं की सतत उपस्थिति बनी रहती है और गरिमापूर्ण कामकाजी वातावरण उपलब्ध करवाने के लिए नियोक्ता को विशेष कार्ययोजना तैयार करने की आवश्यकता होती है । अतः शैक्षणिक एवं चिकित्सा सेवा प्रदायकर्ता संस्थानों तक लैंगिक उत्पीड़न निवारण के विभिन्न व्यवहारिक पहलू की जानाकारी पहुंचाने के लिए मेरी भागीदारी वेब साईट अपनी सामाजिक भागीदारी दे रही है ।

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आंतरिक परिवाद समिति के पीठासीन अधिकारियों के लिए

लैंगिग उत्पीड़न जैसे घृणित अपराध को प्रत्येक कार्यस्थल पर रोकने के लिए महत्वपूर्ण निर्णायक भूमिका विधि द्वारा आंतरिक परिवाद समिति के पीठासीन अधिकारी को सौंपी गई है अतः आवश्यक है कि पीठासीन अधिकारी के पास लैंगिक उत्पीड़न निवारण के विभिन्न विधिक पहलुओं और व्यवहारिक कार्यवाही संपादन के विषयों की जानकारी उपलब्ध रहे मेरी भागीदारी वेब साईट इसी जानकारी को उपलब्ध करवाने के जनहित के कार्य में अपनी भागीदारी दे रही है ।

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आंतरिक परिवाद समिति के सदस्यों के लिए

आंतरिक परिवाद समिति के निर्णायक कार्यवाही तंत्र में अधिकारी, कर्मचारी, मजदूर और सामाजिक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व आंतरिक परिवाद समिति के सदस्य करते है जिसके कारण आंतरिक परिवाद समिति द्वारा लिया गया निर्णय पूर्ण लोकतांत्रिक व्यवहार शैली से लिया गया निर्णय सामान्य परिस्थितियों में सर्वमान्यता से अभिप्रमाणित माना जाता है अतः आंतरिक परिवाद समिति के सदस्यों तक लैंगिक उत्पीड़न निवारण के विभिन्न व्यवहारिक पहलू की जानाकारी पहुंचने के लिए मेरी भागीदारी वेब साईट जनहित के लिए अपनी सामाजिक भागीदारी दे रही है ।

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आंतरिक परिवाद समिति की कार्यवाहियों को नियमानुसार कार्यान्वित करने के लिए

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 और नियम के निर्देशानुसार आंतरिक परिवाद समिति की कार्यवाहियां विधि द्वारा निर्धारित मापदंड को पूरा करने वाले दस्तावेजिक प्रमाण पर आधारित होती है इस विधि अपेक्षा को पूरा करने के लिए विषय विशेषज्ञों और विधिक सलाहकारों का मार्गदर्शन लिया जाना व्यवहारिक दृष्टिकोण से आवश्यक है मेरी भागीदारी वेब साईट लैंगिक उत्पीड़न मामलों के जानकार लोगों तक पहुंच स्थापित करने का एक डिजिटल मध्यम बनकर जनहित के कार्य में अपनी सामाजिक भागीदारी दे रही है ।

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आंतरिक परिवाद समिति के दस्तावेजीकरण प्रक्रिया को लेखबद्ध करने के लिए

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व्यथित महिला का परिवाद, शिकायत और अपील ड्राफ्ट करने के लिए

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व्यथित महिला एवं प्रत्यर्थी ( अर्थात आरोपी ) का पक्ष प्रस्तुत करने के लिए

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आंतरिक परिवाद समिति की मासिक बैठक / कार्यशाला एवं वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करने के लिए….

 

 

 

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छत्तीसगढ़ की सशक्त समाजसेवी महिलाओं को जानकारी उपलब्ध करवाने वाले डिजिटल मंच पर प्रकाशित की गई है सारी जानकारी.............. जानिये कैसे आप भी बन सकती है स्कुल, कॉलेज, अस्पताल, उद्योग, शासकीय कार्यालयों जैसे संस्थान के आंतरिक परिवाद समिति की सदस्य ........................................................ पढ़िए और जानिए एक सशक्त महिला होने का अवसर आपके पास भी कैसे है ! ................................... उम्र, शैक्षणिक योग्यता, राजनैतिक पद जैसे विषय आपको अपनी सशक्त प्रशासनिक भूमिका बनाने से रोक नहीं सकते हैं .................................. क्योकि महिलाओं के मुद्दों को दृढ़ता से रखने की सक्षमता रखने वाली महिला को आतंरिक परिवाद समिति का सदस्य बनाया जाता है .... नीचे लिखी है पूरी जानकारी 👇👇👇

  पहल करिये आंतरिक परिवाद समिति का गठन करवाने के लिए पहल करिये यदि आप कामकाजी महिला है तो अपने कार्यालय में इस समिति का गठन करवाईये और यदि कामकाजी महिला नहीं हैं तो अपने आस पास के कार्यस्थलों में आंतरिक परिवाद समिति बनवाने के लिए पहल करिए जानकारी मांगिये आपकी सुरक्षा और सम्मान को सुनिश्चित करवाना अब आपके हाथों में है क्योंकि महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण , प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम , 2013 आपको यह अधिकार प्रदान करता है की आप जिस भी कार्यक्षेत्र में जायेंगे वहां आपको उस कार्यक्षेत्र की आंतरिक परिवाद समिति का संरक्षण मिले इसलिए सभी कार्यस्थलों से आंतरिक परिवाद समिति गठन की जानकारी मांगिये |   भागीदारी दीजिए जिन कार्यस्थलों के नियोक्ताओं ने स्वविवेक से अपने कार्यस्थल पर आंतरिक परिवाद समिति का गठन किया है उन कार्यस्थलों के कामकाजी माहौल को गरिमापूर्ण बनाने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करिए और इस विषय की जानकारी को साझा करने का माध्यम बनिए । प्रश्न पुछिये ? जिन कार्यस्थलों पर आंतरिक परिवाद समिति का गठन नही किया गया है ऐसे कार्यस्थलों के नियोक्ता...

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कार्यस्थलों पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के खिलाफ एक बड़ा कदम

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