आतंरिक परिवाद समिति का परिचय सामान्य बोलचाल की भाषा में...
आंतरिक परिवाद समिति एक ऐसा तंत्र है जो कार्यस्थल पर कार्यरत मजदूरों, कर्मचारियों और अधिकारियों के प्रतिनिधियों से मिलकर बनता है और यह तंत्र कामकाजी महिलाओं को व्यवहारिक दृष्टिकोण की सुरक्षा और गरिमामई कामकाजी वातावरण उपलब्ध करवाता है
कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के निवारण का महत्वपूर्ण स्थान होता है ।
यौन उत्पीड़न भेदभाव का एक गंभीर रूप है और इसे बरदाश्त नहीं करना चाहिए क्योंकि यह काम में समानता का अवमूल्यन है और काम करने वालों की इज्जत, गरिमा और सलामती के खिलाफ है। सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और मजदूरों को चाहे महिला हो या पुरुष, ऐसे कार्यस्थल पर काम करने का अधिकार है, जो सुरक्षित, आजाद, भेदभाव व हिंसा से मुक्त हो और महिलाओं के लिए अपनी जिम्मेदारियां निभाने में सहायक हो, क्योंकि कार्यस्थल ऐसा स्थान है जहां वे अपने दिन का ज्यादातर समय बिताते हैं। इसलिए सभी कार्यस्थलो पर विधिवत प्रक्रिया में आतंरिक परिवाद समिति का गठन किया जाना आवश्यक है |
यौन उत्पीड़न वाला कामकाजी वातावरण बेहद नुकसानदायक साबित होता है
यौन उत्पीड़न के बाद उसके शिकार व्यक्ति पर बहुत गहरा नकारात्मक असर पड़ता है। उसे मानसिक पीड़ा, शारीरिक पीड़ा और व्यवसायिक घाटे झेलने पड़ते हैं। जो कर्मचारी यौन उत्पीड़न का शिकार होता है, उसकी क्षमता के विकास की संभावना बहुत कम हो जाती है। इसका नकारात्मक असर सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता बल्कि पूरे संस्थान में काम कर रहे बाकी कर्मचारी और समूचा कार्यस्थल इससे प्रभावित होते हैं। इसके कई नकारात्मक परिणाम होते हैं जैसे :-
सामूहिक कार्य में बाधा,
आर्थिक नुकसान,
उत्पादन मे क्षति और
विकास की गति धीमी पड़ना।
यह समाज में महिलाओं और पुरूषों के बीच समानता और बराबरी कायम करने के रास्ते में बाधा पहुंचाता है। चूंकि यह लैंगिक हिंसा और भेदभाव को सही ठहराता है, इसलिए इससे पूरे देश के विकास और लोगों की खुशहाली को हानी होती है। इसलिए, यौन उत्पीड़न को रोकना और इसका निवारण करना समाज के हित में है।
आतंरिक परिवाद समिति के गठन और कार्यान्वयन की पूरी प्रक्रिया जानने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें
महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 का उद्देश्य क्या है और इस अधिनियम के कार्यान्वयन की पूरी जानकारी इस वेब पेज पर है, पढ़िए कैसे ICC कामकाजी महिलाओं को संरक्षण देती है और कैसे कोई भी महिला अपने लिए गरिमामई कामकाजी वातावरण बना सकती है Sec 1