स्थानीय परिवाद समिति LCC गठन की प्रक्रिया धारा 5 कहती है कि, स्थानीय परिवाद समिति का गठन जिला अधिकारी की अधिसूचना से करेगा और समुचित सरकार, इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने या कृत्यों का निर्वहन करने के लिए किसी जिला मजिस्ट्रेट या अपर जिला मजिस्ट्रेट या कलक्टर या उप कलक्टर को प्रत्येक जिले के लिए जिला अधिकारी के रूप में अधिसूचित कर सकेगी। Sec 5, 6, 7, 8
(1) कौन करेगा LCC का गठन ? धारा 5 कहती है कि, स्थानीय परिवाद समिति का गठन जिला अधिकारी की अधिसूचना समुचित सरकार , इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने या कृत्यों का निर्वहन करने के लिए किसी जिला मजिस्ट्रेट या अपर जिला मजिस्ट्रेट या कलक्टर या उप कलक्टर को प्रत्येक जिले के लिए जिला अधिकारी के रूप में अधिसूचित कर सकेगी। ( 2 ) LCC का गठन और अधिकारिता का अर्थ क्या है ? धारा 6 कहती है कि, स्थानीय परिवाद समिति का गठन और उसकी अधिकारिता निम्नानुसार होगी :- ( 2- 1) जिला अधिकारी की जिम्मेदारी व अधिकार क्या है ? धारा 6 (1) कहती है कि, प्रत्येक जिला अधिकारी , संबंधित जिले में , ऐसे स्थापनों से जहां दस से कम कर्मकार होने के कारण आंतरिक परिवाद समिति गठित नहीं की गई है या यदि परिवाद स्वयं नियोजक के विरुद्ध है , वहां लैंगिक उत्पीड़न के परिवाद ग्रहण करने के लिए " स्थानीय परिवाद समिति " नामक एक समिति का गठन करेगा। ( 2-2 ) ग्रामीण औए जनजातीय क्षेत्र की जि...