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पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग लेबल वाली पोस्ट दिखाई जा रही हैं

महिला सशक्तिकरण नीति का पालन करते हुए पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने सीसीएस (पेंशन) नियम, 2021 में संशोधन किया, जिससे सरकारी महिला कर्मचारी को अपने पति की वरीयता में पारिवारिक पेंशन के लिए अपने बच्चे/बच्चों को नामित करने में मदद मिलेगी

  सीसीएस (पेंशन) नियम , 2021 के नियम 50 के उप-नियम ( 8) और उप-नियम ( 9) के प्रावधानों के अनुसार , यदि किसी मृत सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी के पति या पत्नी परिवार में है , तो पहले पति या पत्नी को पारिवारिक पेंशन दी जाती है। इसके बाद ही बच्चे एवं परिवार के अन्य सदस्य पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र होते हैं , जब मृतक सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी के पति या पत्नी पारिवारिक पेंशन के लिए अपात्र होते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है।  पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग को मंत्रालयों/विभागों से बड़ी संख्या में ऐसे संदर्भ प्राप्त हुए , जिनमें सलाह मांगी गई थी कि क्या वैवाहिक कलह की वजह से न्यायालय में तलाक की कार्यवाही दायर किए जाने की स्थिति में या घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम , दहेज निषेध अधिनियम या भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज करने की स्थिति में किसी सरकारी महिला कर्मचारी/महिला पेंशनभोगी को उसके पति या पति के स्थान पर अपने पात्र बच्चे/बच्चों को पारिवारिक पेंशन के लिए नामित करने की अनुमति दी जा सकती है। तदनुसार , अंतर-मंत्रालयी परामर्श के बाद , यह निर्णय लिया गया है क...

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