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कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध व निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधान सभी राष्ट्रीय खेल महासंघों पर लागू हैं: श्री अनुराग सिंह ठाकुर

  मंत्रालय ने खेलों में यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए समय-समय पर तमाम राष्ट्रीय खेल महासंघों को निर्देश भी जारी किए हैं    कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम , निषेध व निवारण) अधिनियम , 2013 के प्रावधान कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम , निषेध व निवारण) अधिनियम , 2013 के प्रावधान तमाम राष्ट्रीय खेल महासंघों (एनएसएफ) पर लागू होते हैं , जो कि इस अधिनियम में परिभाषित किसी भी इकाई पर लागू होते हैं। रिपोर्ट किए गए यौन उत्पीड़न के मामलों में मौजूदा कानूनी प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करने के लिए राष्ट्रीय खेल महासंघ बाध्य हैं। मंत्रालय ने खेलों में यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए समय-समय पर तमाम राष्ट्रीय खेल महासंघों को निर्देश भी जारी किए हैं।  भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) और वर्तमान में मान्यता प्राप्त सभी राष्ट्रीय खेल महासंघों द्वारा पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान यौन उत्पीड़न की शिकायतों के बारे में दी गई जानकारी के आधार पर चार महासंघों ने यौन उत्पीड़न की शिकायतों की सूचना दी है। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम , निषेध व निवारण...

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