घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 घ रेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम , 2005 भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसका उद्देश्य घरेलू हिंसा से महिलाओं को बचाना है और पीड़ित महिलाओं को विधिक सहायता उपलब्ध कराना है। घ रेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम , 2005 यह कानून पूरी तरह से १३ सितंबर २००५ को तैयार किया गया था और पुरे भारत में यह 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ। इस कानून में कुल ५ अध्याय और ३७ धाराएं है| घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 क्रमांक 43 सन 2005* 13 सितम्बर 2005 ऐसी महिलाओं के , जो कुटुंब के भीतर होने वाली किसी किस्म की हिंसा से पीडीत है , संविधान के अधीन प्रत्याभूत अधिकारों के अधिक प्रभावी संरक्षण और उससे संधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम। भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में संसदद्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित हो:- अध्याय १ प्रारंभिक 1. संक्षिप्त नाम , विस्तार और प्रारंभ- 1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम घरेलु हिंसा से महिलाओ...
एक पहल, मेरी भी...
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महिलाओं का डिजिटल मंच है... जो कामकाजी महिलाओं को... संरक्षण प्रदान करने वाले कानून की पूरी जानकारी देता है और... इन विषयों पर कार्य कर रहे लोगो से परिचय भी करवाता है...